हाईवे के नजदीक घर बना रहे है तो सावधान, इतनी दूरी रख लेना वरना बाद में होगा पछतावा Highway House Distance Rules

Highway House Distance Rules: अपना घर बनाने का सपना हर इंसान देखता है. अच्छी जगह और अच्छे लोकेशन पर घर हो तो फिर क्या ही बात. हालांकि अगर घर बनाने के लिए खाली जमीन हाइवे के किनारे मिल जाए, तो घर बनाने से पहले एक सवाल मन में आ जाता है कि हाइवे के पास घर बनाना सही है और अगर है तो फिर हाइवे से कितनी दूरी पर घर बनाना चाहिए? मन में इस तरह के सवाल जायज हैं. क्योंकि सिर्फ सुरक्षा ही नहीं. बल्कि हाइवे के पास घर या दुकान बनाने के लिए कुछ सरकारी नियमों का भी मानना जरूरी है. दरअसल सरकार ने हाइवे के किनारे घर, दुकान या किसी तरह की कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाने के लिए कुछ नियम तय किये हैं. ऐसे में अगर आप भी हाइवे के किनारे घर या दुकान बनाने की सोच रहे हैं, तो पहले यहां जानिए कि हाइवे से कितनी दूरी पर घर बनाना चाहिए.

हाइवे किनारे घर बनाने का बढ़ता ट्रेंड

आजकल तेजी से विकसित होते शहरों में लोग ऐसी जगह जमीन खरीदना पसंद कर रहे हैं जहां कनेक्टिविटी अच्छी हो। हाइवे के किनारे जमीन मिलने पर कई लोग तुरंत घर या दुकान बनाने की योजना बना लेते हैं।

हाइवे के पास रहना सुविधाजनक जरूर है, लेकिन इसके साथ कुछ जोखिम और कानूनी नियम भी जुड़े होते हैं। अगर इन नियमों की अनदेखी की जाए तो भविष्य में बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है।

सड़क चौड़ीकरण का खतरा

शहरों में आबादी और वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसके कारण सरकार को कई बार हाइवे चौड़ीकरण करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हाइवे के बिल्कुल पास बने मकान, दुकान या कमर्शियल प्रॉपर्टी को हटाया भी जा सकता है। कई मामलों में लोगों को मुआवजा मिलता है. लेकिन कानूनी विवाद और समय की बर्बादी अलग परेशानी बन जाती है। इसलिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि हाइवे से सटकर निर्माण करना समझदारी नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के नियम

राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण अधिनियम की धारा 42 के अनुसार हाईवे के सेंटर से 40 मीटर तक किसी भी प्रकार का निर्माण अवैध माना जाता है। इसके अलावा नियम यह भी कहते हैं कि हाईवे के सेंटर से दोनों ओर 75-75 मीटर की दूरी तक मकान, दुकान या कमर्शियल निर्माण नहीं किया जा सकता। यदि किसी कारण से निर्माण जरूरी हो, तो पहले NHAI और सड़क परिवहन मंत्रालय से अनुमति लेना अनिवार्य है।

राज्य स्तर पर अलग-अलग नियम

हर राज्य में नगर निगम और नगरपालिका अपने स्थानीय नियमों के अनुसार निर्माण की अनुमति देती हैं। कई बार राज्य सरकार और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) मिलकर भी दिशा-निर्देश जारी करती हैं। इसलिए हाइवे किनारे घर बनाने से पहले स्थानीय प्रशासन से दूरी और नियमों की जानकारी लेना जरूरी है।

NOC लेना क्यों जरूरी है

अगर आप हाइवे के पास घर या दुकान बनाने की योजना बना रहे हैं, तो सबसे पहले संबंधित विभाग से NOC (No Objection Certificate) लेना जरूरी है। NOC के बिना निर्माण शुरू करना भविष्य में कानूनी परेशानी का कारण बन सकता है। नियमों के अनुसार हाइवे से 75 फीट की दूरी पर ही निर्माण करना सुरक्षित और कानूनी माना जाता है।

अन्य सड़कों के लिए दूरी के नियम

केवल नेशनल हाईवे ही नहीं, बल्कि अन्य सड़कों के लिए भी दूरी तय की गई है।

  • मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड से कम से कम 60 फीट की दूरी
  • ऑर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड से कम से कम 50 फीट की दूरी

इन निर्धारित सीमाओं के भीतर कोई भी स्थायी निर्माण करना जोखिम भरा हो सकता है।

सुरक्षा और स्वास्थ्य के पहलू

हाइवे के पास रहने से ट्रैफिक शोर, प्रदूषण और दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है। भारी वाहनों की आवाजाही के कारण बच्चों और बुजुर्गों के लिए जोखिम रहता है। इसके अलावा लगातार धूल और धुआं स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। इसलिए दूरी बनाकर घर बनाना सिर्फ कानूनी ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बेहतर है।

भविष्य की योजना बनाकर करें निवेश

घर बनाना जीवन का बड़ा निवेश होता है। ऐसे में कानूनी नियमों और भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखकर ही निर्माण करना चाहिए। अगर भविष्य में सड़क चौड़ीकरण या अन्य विकास परियोजना आती है, तो पर्याप्त दूरी पर बना घर सुरक्षित रहेगा। जमीन खरीदने से पहले स्थानीय प्रशासन से लिखित जानकारी लेना और नक्शा पास कराना जरूरी है।

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